अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज हुआ पुलिस केस
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 31, 2022 09:03 PM2022-07-31T21:03:21+5:302022-07-31T21:08:54+5:30
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करने के बाद हुई आलोचना से बैकफुट पर आये कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में पुलिस केस दर्ज हुआ है।
दिल्ली: नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ रविवार को मध्य प्रदेश में भाजपा नेता और पूर्व सांसद ओम प्रकाश धुर्वे ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। आपत्तिजनक बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति महोदया की खिलाफ किये निंदनीय टिप्पणी के कारण संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी की भद्द करवा रहे हैं।
वैसे इस मामले में हुए हंगामे के कारण बैकफुट आये चौधरी ने अपनी टिप्पणी को भूल और बंगाली जुबान का हवाला देते हुए वापस लेते हुए खेद प्रकट कर दिया है। लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वो देश की जनता के बीच कांग्रेस की छवि आदिवासी और महिला विरोधी पेश करे।
इस कारण पहले तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में चौधरी को संसद में घेरते हुए उनकी टिप्पणी को कांग्रेस के शर्म का विषय बताया और इसके लिए उन्होंने उस समय सदन में मौजूद कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से चौधरी की ओर से देश के सामने सार्वजनिक माफी की मांग कर दी.। दोनों दलों के बीच राष्ट्रपति महोदया की कथित बेअदबी का मामला प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और इसी क्रम में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तू तू-मैं मैं भी हो गई।
खैर अब इसी मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी को फांसने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के एक नेता ने भावनाओं को आहत करने वाला पुलिस केस भी दर्ज कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराये गये केस में संबंधित पुलिस अधिकारी ने कहा कि डिंडोरी पुलिस स्टेशन में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जिसमें विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और भावनाओं के ठेस पहुंचाने का आरोप शामिल है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए इस मामले को दिल्ली के संसद भवन स्थित पुलिस स्टेशन में भेजा गया है।
डिंडोरी कोतवाली के इंस्पेक्टर सीके सिरामे ने बताया कि पूर्व भाजपा सांसद ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) (1) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इंस्पेक्टर सीके सिरामे ने कहा, “मामले में डिंडोरी के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने दर्ज हुए केस को देखा और इसकी आगे की जांच के लिए मामले को दिल्ली पुलिस के पास स्थानांतरित कर दिया है।” सीके सिरामे ने पुलिस अधीक्षक संजय सिंह के हवाले से रविवार को बताया कि चूंकि दर्ज की शिकायत वाली घटना दिल्ली में हुई, इसलिए मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए संसद भवन पुलिस थाने के पास इस केस को भेजा गया है।
पूर्व भाजपा सांसद धुर्वे ने डिंडोरी कोतवाली में अपनी जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से आदिवासियों की भावनाओं को पहुंची ठेस का हवाला देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।