दिल्ली में बड़े पैमाने पर पुलिस बूथ का निर्माण हो, लेकिन पुलिसकर्मियों को सभी सुविधाएं मिलेः कोर्ट
By भाषा | Published: October 21, 2019 01:48 PM2019-10-21T13:48:46+5:302019-10-21T13:48:46+5:30
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने केंद्र, दिल्ली सरकार व बिजली वितरण कंपनियों को एक साथ मिल कर पुलिस बूथों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश बनाने और इन पर पानी एवं बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस बूथों का बड़े पैमाने पर निर्माण होना चाहिए और वहां तैनात किये जाने वाले पुलिसकर्मियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा है कि इन बूथों का निर्माण इस तरह किया जाए कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने केंद्र, दिल्ली सरकार व बिजली वितरण कंपनियों को एक साथ मिल कर पुलिस बूथों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश बनाने और इन पर पानी एवं बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है, ‘‘.....हम संबंधित प्राधिकार को पुलिस बूथों के निर्माण के नियमन के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देते हैं। इन कियोस्क में पदस्थापित होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए बुनियादी सुविधायें मुहैया कराने का भी निर्देश अधिकारियों को देते हैं।’’
अदालत ने अपने आदेश में कहा है, ‘‘...अधिकारियों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इन केंद्रों : कियोस्कों का निर्माण इस प्रकार से हो कि लोगों को कम से कम असुविधा हो।’’ उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता बी के मिश्र की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है।