पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत

By भाषा | Published: December 4, 2020 06:35 PM2020-12-04T18:35:05+5:302020-12-04T18:35:05+5:30

PNB scam: top officer of Mehul Choksi's company did not get bail | पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत

पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत

मुंबई, चार दिसंबर सीबीआई की विशेष अदालत ने करोड़ों रूपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में गिरफ्तार गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालिया की जमानत याचिका शुक्रवार को यहां खारिज कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चितालिया को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया थाा। चितालिया ने उसके बाद दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि गीतांजलि समूह के मालिक और फरार आरोपी मेहुल चोकसी के साथ चितालिया फर्जी लेनदेन के जरिए धोखाधड़ी का प्रमुख साजिशकर्ता था।

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Web Title: PNB scam: top officer of Mehul Choksi's company did not get bail

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