PMO ने मोदी के आयकर रिफंड का ब्यौरा देने से किया इनकार, RTI के जरिए मांगी गई थी जानकारी
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 28, 2019 07:56 AM2019-05-28T07:56:45+5:302019-05-28T07:56:45+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड के सवाल पर पीएमओ ने कहा कि आरटीआई के तहत इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है. यह सूचना व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है. वहीं, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड का ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया है. पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मिले आयकर रिफंड की जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड के सवाल पर पीएमओ ने कहा कि आरटीआई के तहत इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है. यह सूचना व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है. यह धारा ऐसी व्यक्तिगत सूचना के खुलासे से रोकती है, जिसका सार्वजनिक हित या गतिविधि से कोई संबंध नहीं है. यह व्यक्ति की गोपनीयता को बेवजह का दखल होगा.
हालांकि, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण को यदि किसी मामले में लगता है कि जनहित में इस तरह का खुलासा किया जाना चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है. हालांकि यह धारा यह भी कहती है कि यदि कोई सूचना संसद या राज्यों के विधानसभा को दी जा सकती है, तो इसे किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा प्रबंधित आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क द्वारा रिफंड के बारे में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 18 साल में कम से कम पांच बार रिफंड मिला है.