PF New Rule: नहीं किया ये काम तो अगले महीने से नहीं आएगा EPF का पैसा, जानें पूरी डिटेल
By विनीत कुमार | Published: August 9, 2021 09:58 AM2021-08-09T09:58:54+5:302021-08-09T09:58:54+5:30
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया है। इसे 1 सितंबर से पहले जरूर पूरा कर लें।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के खाताधारक अगर आप भी हैं तो आपके लिए नियमों में हो रहे बदलाव के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल, एक नया नियम 1 सितंबर से जुड़ने जा रहा है। इसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते में पीएफ का पैसा आना बंद हो सकता है।
PF New Aadhar Rule: पीएफ खाते से आधार को लिंक करना जरूरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दरअसल आधार कार्ड को प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम एक सितंबर से लागू होगा। इसके तहत आपको PF UAN को आधार कार्ड से लिंक करना होगा।
इससे पहले आधार कार्ड को पीएफ अकाउंट से लिंक करने की आखिरी तारीख 1 जून 2021 रखी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1 सितंबर किया गया। श्रम मंत्रालय ने नए नियमों के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। ईपीएफओ नियमों में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर चुका है।
आधार से नहीं किया पीएफ अकाउंट लिंक तो क्या होगा नुकसान
अगर आपने अपने PF UAN को आधार कार्ड से 1 सितंबर तक लिंक नहीं किया तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोविड-19 महामारी के बीच अग्रिम राशि निकालने सहित इंश्योरेंस के फायदे आदि से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही नियोक्ता की ओर से आपके पीएफ खाते में आने वाला पैसा भी रूक सकता है।
यह भी सुनिश्चित करें पीएफ खाते में आपके आधार कार्ड सहित पैन कार्ड, अकाउंट नंबर आदि अपडेट हों। अगर आपने मोबाइल नंबर बदला है तो इसे भी अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट करना होगा।