सिर्फ चेन्नई हवाई अड्डे के जरिए फूलों का आयात करने के केंद्र के फैसले को लेकर याचिका दायर
By भाषा | Published: November 26, 2020 03:24 PM2020-11-26T15:24:53+5:302020-11-26T15:24:53+5:30
नयी दिल्ली, 26 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गयी है जिसके तहत चेन्नई को छोड़कर देश के सभी हवाई अड्डों से ताजे फूलों के आयात पर रोक है।
ताजे फलों, फूलों एवं सब्जियों के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने नौ जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना में केवल चेन्नई हवाई अड्डे से फूलों के आयात के लिए अनुमति दी गयी है।
संगठन ने दावा किया कि केंद्र का यह फैसला मनमाना है।
यह याचिका बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। लेकिन पीठ नहीं बैठी। इसलिए मामले में सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गयी है।
उससे पहले फूलों के आयात पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।