पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अन्य को मंत्री बनाने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर
By भाषा | Published: June 19, 2019 04:51 AM2019-06-19T04:51:21+5:302019-06-19T04:51:21+5:30
याचिका का न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने मंगलवार को उल्लेख किया गया। इसमें राकांपा से शिवसेना में शामिल जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (ए) के अविनाश महातेकर को मंत्री बनाये जाने को भी चुनौती दी गई।
बंबई उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में राधाकृष्णन विखे पाटिल तथा दो अन्य मंत्रियों की महाराष्ट्र सरकार में नियुक्ति को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में हाल के समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे विखे पाटिल को रविवार को देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में आवासीय मंत्री बनाया गया है। वह हाल में भाजपा में शामिल हुए थे।
याचिका का न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने मंगलवार को उल्लेख किया गया। इसमें राकांपा से शिवसेना में शामिल जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (ए) के अविनाश महातेकर को मंत्री बनाये जाने को भी चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ताओं सुरेंद्र अरोड़ा, संजय काले और संदीप कुलकर्णी ने कहा कि मंत्रियों को संविधान के अनुसार दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए और उनकी छह महीने के अंदर निर्वाचित होने की भी कोई मंशा नहीं है।