सीबीआई कोर्ट से लालू यादव को मिली राहत, वकील के माध्यम से हो सकते हैं हाजिर, अगली तारीख 30 नवंबर
By एस पी सिन्हा | Published: November 23, 2021 02:48 PM2021-11-23T14:48:36+5:302021-11-23T14:49:44+5:30
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाले से संबंधित बांका कोषागार से जुड़े एक मामले में पटना स्थित सीबीआई की अदालत में मंगलवार को पेश हुए.
पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले की सुनवाई में सीबीआइ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बिहार के बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने उन्हें वकील के जरिए पेश होने के लिए छूट दे दी है.
आज लालू ने इस मामले में स्वयं हाजिर होकर स्वास्थ्य आधार पर व्यक्तिगत पेशी से राहत के लिए अर्जी लगाई थी. पेशी के कुछ मिनटों बाद ही वह वापस लौट गए. बताया गया है कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर की तय की है. लालू काफी दिनों से बीमार हैं और आज उन्होंने कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने आ कर कहा कि वह बीमार रहते हैं ऐसे में उनके जगह उनके अधिवक्ता उनके मामले को देखेंगे. इस पर कोर्ट के तरफ से अनुमति दी गई. अब लालू की गैरमौजूदगी में उनके अधिवक्ता उनकी केस को देख सकेंगे.
हालांकि कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आगामी तारीख को भी लालू प्रसाद यादव के सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा. बताया जाता है कि कोर्ट में पेशी के बाद लालू आज वापस दिल्ली लौटनेवाले थे, वहीं अब नई तारीख मिलने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि उन्हें अगले एक सप्ताह तक पटना में रुकना पड़ सकता है.
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव सहित कुछ अन्य आरोपितों को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया था. इसके बाद ही बीमार लालू दिल्ली से सोमवार की शाम पटना पहुंचे थे. बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की निकासी का मामला 1996 से ही चल रहा है. इस मामले में कुल 28 लोगों पर आरोप हैं, जिनमें से करीब छह लोगों के मरने की सूचना कोर्ट को पहले ही मिल चुकी है.
लालू इस मामले के मुख्य आरोपित हैं. उल्लेखनीय है कि लालू यादव चारा घोटाले के एक मामले में पहले से ही सजायाफ्ता हैं और उन्हें स्वास्थ्य आधार पर आधी सजा पूर होने के बाद जमानत दी गई है. इस मामले में वे साढे तीन साल तक रांची के जेल में रहे हैं. लालू यादव चारा घोटाले के कु्ल छह मामलों में फंसे हुए हैं.
इनमें पांच मामले अब झारखंड में चले गए हैं, जबकि एक मामला पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है. रांची की सीबीआई कोर्ट में भी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई लगातार चल रही है. डोरंडा ट्रेजरी मामले में भी इसी महीने की 29 तारीख को सुनवाई होनी है. इस मामले में अब जल्द ही फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है.