पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा, "तमाशा बना दिया है, किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे", बीवी श्रीनिवास ने वीडियो साझा करते कहा, "बुलडोजर बाबा को दिखाया जाए"
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: December 3, 2022 05:08 PM2022-12-03T17:08:57+5:302022-12-04T07:08:02+5:30
पटना के अगमकुंआ थाने के अधिकार क्षेत्र में किसी शख्स का घर अवैध अतिक्रमण के नाम पर पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। जिस पर पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कौन इतना पॉवरफुल हो गया है कि बुलडोजर से घर गिरवा देता है। ये क्या तमाशा बना रखा है, अगर ऐसे ही फैसला करना है तो बंद कर दीजिए सिविल कोर्ट को।
दिल्ली: बिहार की राजधानी पटना स्थित उच्च न्यायालय के जज ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इसके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की सुनवाई और जज द्वारा इस संदर्भ में की गई टिप्पणी का वीडियो भी सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का प्रयास किया है। जिसने बिकरू कांड के दोषी और मुठभेड़ में मारे गये विकास दुबे के घर को गिराकर इस बुलडोजर एक्शन की शुरूआत की थी। जानकारी के मुताबिक पटना के अगमकुंआ थाने के अधिकार क्षेत्र में किसी शख्स का घर अवैध अतिक्रमण के आरोप में पुलिस बल के साथ बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस पर भू माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मामले में सख्त होते हुए पटना हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए पीड़ित के पक्ष में आदेश जारी किया।
इस पूरे प्रकरण में सबसे मजेदार बात यह है कि मामले के सुनवाई का वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो गया, जिसकी वजह से इस संबंध में ट्विटर पर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। अगर हम ताजा रिएक्शन की बात करें तो यूथ कांग्रेस के प्रमुख बीवी श्रीनिवास ने भी कोर्ट की सुनवाई का वीडियो ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है और श्रीनिवास ने वीडियो के साथ ट्वीट के कैप्शन में जज की तारीफ करते हुए लिखा है, "जज साहब को लाखो सलाम। बुलडोजर बाबा को ये वीडियो दिखाया जाए।"
जज साहब को लाखो सलाम 🙌
— Srinivas BV (@srinivasiyc) December 3, 2022
Bulldozer Baba को ये वीडियो दिखाया जाए.. pic.twitter.com/Zl0DONTSIu
वीडियो के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के जज मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन पर बरस पड़े। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि यहां भी बुलडोजर शुरू हो गया। इसके साथ ही जब पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर घर को जमींदोज करने के साथ पीड़ित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है।
पीड़ित के वकील की यह बात सुनते ही जज और भी भड़क गये और अपने आदेश में लिखा कि पुलिस प्रशासन ने भू-माफिया से रिश्वत लेकर कानून का पालन नहीं किया और पीड़ित का घर बुलडोजर से गिरवा दिया। इसके साथ ही जज ने बेहद गुस्से में कहा कि अगर थाने पर ही सारे फैसले करने हैं तो सिविल कोर्ट को बंद करवा दीजिए। साथ ही जज ने पीड़ित पक्ष को इस बात का भी आश्वासन दिया कि इस विवाद में थाने समेत जिन भी अधिकारियों ने कानून के खिलाफ काम किया है, वो उनकी जेब से 5 लाख रुपये वसूल करवाएंगे।
पटना हाईकोर्ट के जज के इस फैसले की सोशल मीडिया पर कई तरह से व्याख्या हो रही है। कुछ लोग इसे सही फैसले कह रहे हैं तो कुछ लोग सरकारी कार्य प्रणाली को सही बता रहे हैं। मालूम हो कि यूपी से शुरू हुई बुलडोजर संस्कृति ने मध्य प्रदेश और दिल्ली होते-होते उत्तर भारत के तमाम राज्यों में त्वरित न्याय के नाम पर काफी तेजी से पैर पसार रही है।
अमूमन राज्य सरकारों द्वारा बलवाइयों, बलात्कारियों या फिर घन्य अपराध के मामले में आरोपी के फरार रहने पर इस एक्शन का सहारा लिया जाता है और कई वर्गों द्वारा इसकी तारीफ की जा रही है वहीं कई लोगों द्वारा इसे कानून पर कुठाराघात के तौर पर परिभाषित किया जा रहा है।