ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फेसबुक इंडिया, अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

By भाषा | Published: February 20, 2021 11:25 PM2021-02-20T23:25:34+5:302021-02-20T23:25:34+5:30

Order to register FIR against Facebook India, others in online fraud case | ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फेसबुक इंडिया, अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फेसबुक इंडिया, अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

जम्मू, 20 फरवरी जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फेसबुक इंडिया, भारत में इसके प्रमुख और छह अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिछले साल सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर दिए गए विज्ञापन के जरिए उससे 20,000 रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई। कर्ज दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई।

न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर ने 17 फरवरी को दिए एक आदेश में कहा कि पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ के प्रभारी प्राथमिकी दर्ज करेंगे और साइबर अपराध से निपटने वाली संबंधित इकाई इस मामले की जांच करेगी।

याचिकाकर्ता विवेक सागर के वकील दीपक शर्मा द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने यह आदेश जारी किया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट के दो सितंबर 2020 को दिए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आरोपी द्वारा संज्ञेय अपराध किया पाए जाने पर ही प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

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Web Title: Order to register FIR against Facebook India, others in online fraud case

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