जीएसटी अपीलीय अधिकरण मामले पर सरकार से निर्देश प्राप्त करने का आदेश
By भाषा | Published: March 2, 2021 11:49 PM2021-03-02T23:49:22+5:302021-03-02T23:49:22+5:30
लखनऊ, दो मार्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रयागराज में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपर सॉलिसिटर जनरल तथा स्थायी अधिवक्ता को केंद्र एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए मंगलवार को 24 घंटे का समय दिया।
मामले की तात्कालिकता को देखते हुए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी तथा न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार मार्च तय की।
अदालत ने यह आदेश अवध बार एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।
एसोसिएशन की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं एलपी मिश्रा, जे एन माथुर तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष एचजीएस परिहार ने दलील दी कि 21 फरवरी 2019 को जीएसटी काउंसिल ने प्रदेश की राजधानी में जीएसटी अधिकरण स्थापित करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में काउंसिल ने बिना कोई कारण बताए अवैध और मनमाने तरीके से प्रयागराज में इस अधिकरण की स्थापना का निर्णय ले लिया।
इन अधिवक्ताओं ने कहा कि चूंकि लखनऊ प्रदेश के सभी नगरों से रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा विमान सेवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से लोगों को अपने-अपने मामलों की पैरवी करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
इस बीच, अवध बार एसोसिएशन ने बुधवार को भी न्यायिक कार्यो से विरत रहने का फैसला किया है। एसोसिएशन विभिन्न अधिकरणों को राजधानी लखनऊ में स्थापित किए जाने की मांग को लेकर 24 फरवरी से हड़ताल पर है।
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