Omicron: लखनऊ में धारा 144 लागू, 7 दिसंबर से पांच जनवरी तक सख्ती, मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य
By भाषा | Published: December 7, 2021 09:52 PM2021-12-07T21:52:21+5:302021-12-07T21:58:59+5:30
Omicron: पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
Omicron: प्रांतीय राजधानी लखनऊ में क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोविड प्रोटाकल का सख्ती से पालन करना, मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी किया।
इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लखनऊ आयुक्तालय में निषेधाज्ञा 7 दिसंबर से पांच जनवरी, 2022 तक लागू रहेगी। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। इस दौरान विधानभवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी।
Police invoked Section 144 CrpC in Lucknow district from December 7 till January 5, 2022, in view of Christmas and New Year's celebration, Covid-19 threat, upcoming examinations scheduled in the district and protest declared by various farmers' organisations.
— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2021
इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक, शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना आवश्यक होगी।