लाइव न्यूज़ :

'जूस में पेशाब मिलाने वाले वेंडर के खिलाफ लगे एनएसए': भाजपा विधायक ने की मांग

By रुस्तम राणा | Published: September 14, 2024 8:48 PM

 एक वीडियो संदेश में गुर्जर ने कहा, "लोगों को ऐसी 'बीमार मानसिकता' वाले विक्रेताओं से खाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। जो लोग जूस में मूत्र मिला सकते हैं, वे जहर भी मिला सकते हैं।"

Open in App

गाजियाबाद: भाजपा नेता नंद किशोर गुर्जर ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित तौर पर मूत्र मिले फलों के जूस बेचने वाले एक विक्रेता के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। एक वीडियो संदेश में गुर्जर ने कहा, "लोगों को ऐसी 'बीमार मानसिकता' वाले विक्रेताओं से खाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। जो लोग जूस में मूत्र मिला सकते हैं, वे जहर भी मिला सकते हैं।"

उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी के नेता, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अपने वीडियो संदेश में, उन्होंने जूस और मूत्र को मिलाने के कथित कृत्य को 'हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए सनातन धर्म के खिलाफ मुसलमानों द्वारा जिहाद' के रूप में वर्णित किया।

29 वर्षीय विक्रेता आमिर और उसकी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के (15) को कथित तौर पर 'दूषित' फलों का जूस बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, आमिर ने पुलिस को बताया कि चूंकि उसके स्टॉल के पास पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह प्लास्टिक की बोतल में पेशाब इकट्ठा कर रहा था।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अंकुर वर्मा ने मीडिया को बताया, "उससे उसकी दुकान पर मिली बोतल के बारे में पूछताछ की गई। वह कोई 'संतोषजनक जवाब' नहीं दे सका। इसलिए, हमने उसके जवाब को सिरे से खारिज कर दिया।" इस बीच, बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने आमिर की दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हुए एसीपी को ज्ञापन दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि दुकान 'खुशी जूस' नाम से चल रही थी, जो हिंदू नाम जैसा लगता है, जबकि आरोपी खुद एक मुसलमान है।

दक्षिणपंथी समूह ने मांग की है कि विक्रेताओं को अपने असली नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं, वे जनता को 'धोखा' देना चाहते हैं। आमिर के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 272 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के लिए घातक कार्य), 274 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट) और 275 (हानिकारक खाद्य या पेय की बिक्री) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

टॅग्स :गाजियाबादBJP MLAउत्तर प्रदेशवायरल वीडियो
Open in App

संबंधित खबरें

ज़रा हटकेVIDEO: कमजोर दिल वाले न देखें, अजगर की फुंकार सुन शख्स के उड़े होश, देखें वीडियो

क्राइम अलर्टVIDEO: 28 किलो चांदी लेकर फरार हुई 'चोरनी', सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात!

ज़रा हटकेVIDEO: टीचर के पैर दबाते स्टूडेंट का वीडियो वायरल, महिला टीचर का हुआ तबादला!

भारतदिल छूने वाला VIDEO: रतन टाटा के गोद लिए डॉग 'गोवा' ने उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि दी

विश्व"रेप और मर्डर होने अन्याय नहीं...", जाकिर नाइक ने महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान, वीडियो देख भड़के लोग

भारत अधिक खबरें

भारतNayab Singh Saini oath: 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे सीएम सैनी?, पीएम मोदी सहित कई एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे गवाह!

भारतNagpur RSS Vijayadashmi Utsav 2024: अपराध, राजनीति और जहरीली संस्कृति का गठजोड़ हमें बर्बाद कर रहा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- महिलाओं के खिलाफ अत्याचार...

भारतAssembly Elections 2024: भाजपा ने हरियाणा में मारी बाजी?, मैं वहां नहीं था, कांग्रेस कैसे हारी? अब आप ही बताइए, किसके कारण हारे, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा-भाजपा को हराना है तो...

भारतNagpur RSS Vijayadashmi Utsav 1925-2024: पीएम मोदी और अमित शाह ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर बधाई दी, एक्स पर लिखा...

भारतWATCH: संघ प्रमुख ने की शस्त्र पूजा?, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ?, संघ के दशहरा उत्सव में बोले मोहन भागवत-इजराइल-हमास युद्ध चिंता का विषय, देखें वीडियो