इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस
By भाषा | Published: January 21, 2020 06:38 AM2020-01-21T06:38:28+5:302020-01-21T06:38:28+5:30
केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह जनहित याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ ने दायर की है। प्र
धान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति बी. आर गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सोसायटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फरवरी 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने नगर का नाम बदलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी। सोसायटी की अपील में नगर का नाम बदलने की उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गयी है और आरोप लगाया गया है कि नाम बदलने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।