कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर दिए जाने का दावा करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी

By भाषा | Updated: October 1, 2021 21:06 IST2021-10-01T21:06:34+5:302021-10-01T21:06:34+5:30

Notice issued to Center on petition claiming emphasis on Aadhar card for Kovid vaccination | कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर दिए जाने का दावा करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी

कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर दिए जाने का दावा करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर केंद्र को शुक्रवार को नोटिस जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि कोविड रोधी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आधार कार्ड पर जोर दिया जा रहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने सिद्धार्थशंकर शर्मा की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कोविन पोर्टल पर उल्लिखित सात पहचान दस्तावेजों की जगह आधार पर अब भी जोर दिया जा रहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘आधार कार्ड एकमात्र ऐसा पहचान पत्र नहीं है जिसे स्वीकार किया जा रहा है। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड और पासपोर्ट से भी पंजीकरण करा सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं, हम इस मामले को लंबित रख सकते हैं।’’

अदालत ने एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आग्रह किया गया था कि अधिकारियों को जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों, रेमेडेसिविर इंजेक्शन और कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवाओं तथा उपकरणों को मुक्त करने का निर्देश दिया जाए।

यह जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद और अन्य द्वारा दायर की गई थी।

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Web Title: Notice issued to Center on petition claiming emphasis on Aadhar card for Kovid vaccination

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