नोएडा: बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर महीनेभर के लिए धारा 144 लागू, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने लिया फैसला
By भाषा | Published: February 15, 2020 10:44 PM2020-02-15T22:44:08+5:302020-02-15T22:44:08+5:30
पुलिस ने बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं, होली, किसानों और अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया गया है।
गौतम बुद्ध नगर में एक महीने की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगाई गई है, जो शनिवार से प्रभावी हुई। इसके तहत चार से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध होता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं, होली, किसानों और अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया गया है।
एक लिखित आदेश में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘‘असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे तत्वों की पहले से पहचान करना मुश्किल है और इसलिए उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता है।’’
हालांकि, आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले छात्रों, अंतिम संस्कार के लिए निकाली गई यात्रा में शामिल लोगों या शादी समारोह या धार्मिक सभा पर लागू नहीं होगा। बिना अधिकारियों की इजाजत के तेज आवाज में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी।