Uttar Pradesh: सुबह 6 बजे से पहले, शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं कामकाजी महिलाएं, लेनी होगी लिखित सहमति
By रुस्तम राणा | Published: May 28, 2022 07:39 PM2022-05-28T19:39:29+5:302022-05-28T20:18:15+5:30
सरकारी आदेश के अनुसार, किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह इस दौरान काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए फैसला लिया है जिसके तहत वे सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह इस दौरान काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त वाहन, भोजन और अन्य सुविधाएं
साथ ही योगी सरकार ने यह कहा है कि उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिलाओं को मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की है।
Uttar Pradesh | No female worker shall be bound to work without her written consent before 6am & after 7pm; to also be provided free transportation, food & sufficient supervision, if working during the aforementioned hours: Govt pic.twitter.com/b6cSOXnJm3
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 28, 2022
इनकार करने पर नहीं लिया जाएगा कोई एक्शन
संबंधित नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस समय में अगर कामकाजी महिला काम करने से इनकार करती है तो उस पर कोई भी ऐक्शन नहीं होगा और उसे काम से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, बाथरूम, चेंजिंग रूम और पीने के लिए पानी व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
लैंगिंग उत्पीड़न रोकने के लिए उठाना होगा उचित कदम
साथ ही इस अवधि में कार्य लिए एक साथ कम से कम चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति देनी होगी। नियुक्तिदाता को उनका लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा।