सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना बिहार, मां-बाप की सेवा नहीं करने पर होगी जेल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 15, 2019 11:09 AM2019-06-15T11:09:27+5:302019-06-15T11:09:27+5:30

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में माता-पिता की सेवा करना अब अनिवार्य हो गया है. जो बच्चे बूढ़े माता-पिता का अनादर करेंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो माता-पिता की उपेक्षा करते हैं.

Nitish government implements old age pension scheme in bihar, alloted 18000 crores | सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना बिहार, मां-बाप की सेवा नहीं करने पर होगी जेल

सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना बिहार, मां-बाप की सेवा नहीं करने पर होगी जेल

Highlightsराज्य सरकार ने वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया है. इस योजना के लिए करीब 32 से 35 लाख आवेदन आ सकते हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना का शुभारंभ किया. योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब लोगों को प्रति माह 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे.

वृद्ध लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है. यह योजना सभी जाति और धर्म के बुजुर्गों के लिए होगी. 

इस योजना की शुरुआत एक अगस्त को करने की समाज कल्याण विभाग की योजना थी. हालांकि, यह पहले ही शुरू कर दी गई है. 

बताया जाता है कि इस योजना के लिए अब तक करीब दो लाख लोगों ने आवेदन किया है. उम्मीद जतायी जा रही है कि इस योजना के लिए करीब 32 से 35 लाख आवेदन आ सकते हैं. एक अप्रैल, 2019 से प्रभावी इस योजना का लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा. 

योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया है. इस योजना से गरीब बुजुर्गों को सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में माता-पिता की सेवा करना अब अनिवार्य हो गया है. जो बच्चे बूढ़े माता-पिता का अनादर करेंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो माता-पिता की उपेक्षा करते हैं. इसलिए सरकार ने कानून बनाया है. 

यदि बच्चे माता-पिता का ख्याल नहीं रखते हैं तो माता-पिता एसडीओ के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद मामले को जिलाधिकारी देखेंगे और कार्रवाई करेंगे. साथ ही कहा कि अब माता-पिता को अदालतों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. जिलाधिकारियों को शक्ति प्रदान कर दी गई है. साथ ही मामले का निबटारा भी 30 दिनों में हो जायेगा.
 

Web Title: Nitish government implements old age pension scheme in bihar, alloted 18000 crores

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