एनआईए ने कर्नाटक में जाली नोटों का धंधा करने वालों के विरूद्ध पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
By भाषा | Published: September 15, 2021 10:46 PM2021-09-15T22:46:29+5:302021-09-15T22:46:29+5:30
बेंगलुरु, 15 सितंबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित रूप से जाली नोटों का धंधा करने को लेकर एक व्यक्ति के विरूद्ध बुधवार को यहां विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
एनआईए के अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मालदा का सरीफुल इस्लाम दो फरार आरोपियों- बांग्लादेश निवासियों सद्दाम शेख एवं हकीम शेख से जाली नोट प्राप्त करता था और सह आरोपियों के साथ मिलकर उसे कर्नाटक में खपाता था।
एनआईए अधिकारी ने बताया कि 82,000 रूपये के जाली नोटों की जब्ती तथा यह धंधा करने वाले दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक के बेलगावी में मामला दर्ज किया गया ।
अधिकारी के अनुसार इससे पहले बेंगलुरु की विशेष एनआईए अदालत ने जाली नोट प्राप्त करने एवं उसका धंधा करने को लेकर पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें छह साल की कैद की सजा सुनायी थी।
एनआईए अधिकारी ने बताया कि फरार आरोपियों-- सद्दाम शेख और हकीम शेख के विरूद्ध जांच जारी रहेगी।
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