रामपुर में निजी विश्वविद्यालय को लेकर बढ़ सकती है आजम खान की मुसीबत, NGT ने खारिज की यह मांग
By भाषा | Published: October 24, 2019 08:53 PM2019-10-24T20:53:20+5:302019-10-24T20:53:20+5:30
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के रामपुर स्थित निजी विश्वविद्यालय द्वारा कोसी डूब क्षेत्र पर "अतिक्रमण’’ को लेकर कार्रवाई के आदेश की समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के रामपुर स्थित निजी विश्वविद्यालय द्वारा कोसी डूब क्षेत्र पर "अतिक्रमण’’ को लेकर कार्रवाई के आदेश की समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अपने 13 सितंबर के आदेश में उसने मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई फैसला नहीं दिया था बल्कि केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रामपुर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट रिकॉर्ड की थी।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि चूंकि कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है तो संबंधित वैधानिक प्राधिकरण अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।
अधिकरण पत्रकार शैलेश सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उसके पदाधिकारियों द्वारा जौहर नगर में कोसी नदी के डूब वाले क्षेत्र पर अवैध निर्माण को चुनौती दी गई है।
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा 2006 में स्थापित निजी विश्वविद्यालय है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है और खान इसके चांसलर हैं। याचिका में कहा कि निर्माण कार्य से नदी के निर्बाध प्रवाह में रुकावट आ रही है जिससे पानी की कमी हो गयी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा।