जाली जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 8, 2022 07:08 AM2022-11-08T07:08:47+5:302022-11-08T07:12:46+5:30

बंबई उच्च न्यायालय ने 2021 में अमरावती की सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।

New non-bailable warrant issued against MP Navneet Rana and his father | जाली जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी

जाली जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी

Highlightsपुलिस ने अमरावती सांसद और उनके पिता के खिलाफ जारी वारंट की तामील के लिए और समय मांगा।अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में सोमवार को लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया। इससे पहले, अदालत ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल नहीं हुआ।

मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया तो पुलिस ने अमरावती सांसद और उनके पिता के खिलाफ जारी वारंट की तामील के लिए और समय मांगा। हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी.आई. मोकाशी ने दोनों के खिलाफ एक नया वारंट जारी किया।

अदालत ने वारंट पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था क्योंकि जिस सीट से वह सांसद निर्वाचित हुई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

बंबई उच्च न्यायालय ने 2021 में अमरावती की सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।

Web Title: New non-bailable warrant issued against MP Navneet Rana and his father

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