एनसीबी का दावा- आर्यन ड्रग के नियमित उपभोक्ता, अदालत जमानत पर 20 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला

By भाषा | Published: October 14, 2021 08:23 PM2021-10-14T20:23:00+5:302021-10-14T20:23:00+5:30

NCB claims - Aryan drug regular consumer, court will pronounce its verdict on October 20 on bail | एनसीबी का दावा- आर्यन ड्रग के नियमित उपभोक्ता, अदालत जमानत पर 20 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला

एनसीबी का दावा- आर्यन ड्रग के नियमित उपभोक्ता, अदालत जमानत पर 20 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला

मुंबई, 14 अक्टूबर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बृहस्पतिवार को विशेष एनडीपीए अदालत में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि वह मादक पदार्थों के नियमित उपभोक्ता हैं।

आर्यन खान को क्रूज शिप पर कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उन्हें कम से कम छह दिन और जेल में रहना होगा क्योंकि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) मामलों के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल की अदालत में आर्यन खान और दो अन्य - अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा- ने जमानत की याचिका दायर की है।

एनसीबी का पक्ष रखने के लिए पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने दावा किया कि ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आर्यन खान गत कुछ वर्षों से मादक पदार्थों के नियमित ग्राहक थे। उन्होंने इसके साथ ही खान के व्हाट्सऐप चैट के हवाले से उनके साजिश में शामिल होने का आरोप दोहराया।

आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी का कहना रहा है कि उनके पास से व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, व्हाट्सऐप चैट से उनके मादक पदार्थ तस्करों से संबंध का खुलासा हुआ है।

एएसजी ने आगे कहा कि क्रूज शिप पर मर्चेंट के पास से जब्त मादक पदार्थ आर्यन और मर्चेंट के लिए था। एनसीबी यह भी दावा कर रही है कि आर्यन के अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के सदस्यों से संबंध है।

एएसजी ने कहा कि गिरोह के सदस्यों की पहचान के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। सिंह ने एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर आरोपी का मादक पदार्थ तस्कर से संपर्क का संकेत मिलता है तो मादक पदार्थ की उसके पास से बरामदगी नहीं होने पर भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

एनसीबी के वकील ने कहा कि नशा युवाओं को प्रभावित कर रहा है और जमानत देते वक्त लड़के के कॉलेज जाने के पक्ष पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि देश का भविष्य इस पीढ़ी पर निर्भर है।

एएसजी ने कहा, ‘‘यह वह आजादी नहीं है जो हमारे स्वत्रंता सेनानियों के जहन में थी। यह धरती महात्मा गांधी और बुद्ध की है।मामले की जांच शुरुआती दौर में है और इस चरण में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।’’

आर्यन खान का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी ने खुद कहा है कि कथित तौर पर आर्यन ने अक्षित कुमार और अन्य गिरफ्तार लोगों के नाम का खुलासा किया है। एजेंसी जांच जारी रख सकती है लेकिन आर्यन के अंतरराष्ट्रीय गिरोह से संबंध का आरोप ‘‘पूरी तरह से बकवास और गलत’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं मानता हूं कि इस बात पर बहस नहीं हो सकती है कि पूरी दुनिया मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ रही है।हमें अपनी आजादी मिली है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थ से बचाना चाहिए।’’

आर्यन के व्हाट्सऐप चैट पर देसाई ने कहा कि आज के युवाओं का स्वयं को अभिव्यक्त करने का अलग तरीका है जो पुरानी पीढ़ी के लिए ‘यातना’ हो सकती है।

उन्होंने कहा कि उसकी भाषा अदालत में जिस तरह से बताई जा रही है उससे अलग है और यह संदेह पैदा करता है। देसाई ने कहा, ‘‘ये निजी पल है जिसकी जांच की जा रही है। आप अपनी जांच के साथ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इसका कोई अवैध व्यवहार, अवैध मादक पदार्थ और तस्करी से कोई लेना देना नहीं है।’’

वकील ने कहा कि आर्यन खान कुछ समय से विदेश में रह रहे थे और कई चीजें अन्य देशों के लिए ‘वैध’ हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत की अर्जी अस्वीकार करते हुए कहा कि वह इन पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि ये मामले एनडीपीएस की विशेष अदालत में सुनवाई योग्य है।

इस समय आर्यन और मर्चेंट को आर्थर रोड जेल में रखा गया है जबकि धामेचा को भायकला महिला कारावास में रखा गया है।

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Web Title: NCB claims - Aryan drug regular consumer, court will pronounce its verdict on October 20 on bail

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