लोकसभा से पास हुआ NIA संशोधन बिल, एनआईए की बढ़ गई ताकत, जानें खास बातें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 16, 2019 09:06 AM2019-07-16T09:06:07+5:302019-07-16T09:08:51+5:30
बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 6 वोट. सरकार का मानना है कि इस संशोधन के राज्यसभा से भी पास होने के बाद एनआईए को और ताकत मिलेगी जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी.
सोमवार को लोकसभा में एनआईए संशोधन बिल पास हो गया. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. आतंकवाद के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 6 वोट.
सरकार का मानना है कि इस संशोधन के राज्यसभा से भी पास होने के बाद एनआईए को और ताकत मिलेगी जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी.
एनआईए को मिली नई ताकत
- विदेश में भारतीयों या भारत के हितों के खिलाफ अपराध की जांच कर सकेगी. आतंकवादी हमलों के तार विदेश से जुड़े होने की स्थिति में समबन्धित देश में जा कर इन्वेस्टीगेशन कर पाएगी.
- साइबर अपराध , मानव तस्करी और विस्फोटक हथियार रखने के मामलों का भी एनआईए अन्वेषण कर सकेगी.
- केंद्र और राज्य सरकार मामलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक अदालतें स्थापित कर सकेंगी.
इस बिल के राज्यसभा से पास हो जाने के बाद एनआईए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत भी कार्रवाई कर सकेगी.
एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी. 2008 के मुंबई अटैक के बाद देश को एक ऐसे संस्था की जरूरत पड़ी जो आतंकवाद पर लगाम लगा सके.
बीते दिन संसद में अमित शाह ने पोटा कानून हटाने के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की और कहा कि अगर पोटा होता तो देश में इतने बड़े पैमाने पर आतंकवाद का विस्तार नहीं होता. उन्होंने ये भी कहा कि एनआईए की स्थापना यूपीए शासनकाल में ही हुई.