किसानों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए करना होगा आवेदन, नियमित अंशदान का भुगतान भी जरूरी
By एसके गुप्ता | Published: July 14, 2019 08:20 AM2019-07-14T08:20:33+5:302019-07-14T08:20:33+5:30
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान पेंशन योजना ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है जिनके पास वृद्धावस्था में कोई बचत नहीं होती और जीवन यापन का साधन न होने से काफी परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान वृद्धावस्था पेंशन को शुरू करने की मंजूरी दी गई
केंद्र सरकार उन्हीं किसानों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी जो योजना के तहत बैंक में इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करेंगे और हर माह इसकी किस्त का भी भुगतान करेंगे.
मोदी सरकार 2.0 बनने के बाद किसान पेंशन योजना की घोषणा को लेकर यह माना जा रहा था कि जिन किसानों की आयु 60 वर्ष हैं सरकार उनके खाते में 3 हजार रुपए महीना डालेगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना के बारे में कहा है कि किसान पेंशन योजना लाभ पाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा.
इसके लिए बैंक में पेंशन खाता खुलवाने के साथ उस खाते में निर्धारित अंशदान का भुगतान करना होगा, केंद्र सरकार भी किसान के अंशदान के बराबर उसकी पेंशन योजना में रुपए जमा कराएगी. ऐसे किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है वही पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान पेंशन योजना ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है जिनके पास वृद्धावस्था में कोई बचत नहीं होती और जीवन यापन का साधन न होने से काफी परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान वृद्धावस्था पेंशन को शुरू करने की मंजूरी दी गई है.
योजना के तहत किसान की उम्र 60 वर्ष होने पर हर महीने न्यूनतम 3 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह एक स्वैच्छिक तथा अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है. इसमें पंजीकृत किसान और केंद्र सरकार का अंशदान समान होगा.
अभी तक यह माना जा रहा था कि पीएम सम्मान निधि में जिस तरह केंद्र किसानों के खाते में सालाना छह हजार रुपए यानि हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए की तीन किस्त डालेगा, उसी तरह किसान पेंशन योजना में भी 60 साल की आयु का पंजीकरण कराने वाले किसानों के खाते में 3 हजार रुपए महीना आएंगे.