मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: CBI के पूर्व संयुक्त निदेशक के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नागेश्वर राव ने मांगी माफी

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: February 12, 2019 08:42 AM2019-02-12T08:42:26+5:302019-02-12T08:42:26+5:30

कोर्ट ने उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए शर्मा का एजेंसी के बाहर तबादला करने के लिये सात फरवरी को सीबीआई को फटकार लगाई थी और राव को 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा था। 

Nageshwar Rao sought apology after the Supreme Court's crackdown on transfer of former joint director of CBI | मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: CBI के पूर्व संयुक्त निदेशक के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नागेश्वर राव ने मांगी माफी

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: CBI के पूर्व संयुक्त निदेशक के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नागेश्वर राव ने मांगी माफी

एम नागेश्वर राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करके उन्होंने ‘गलती’ की और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसके लिये माफी मांगते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।

राव ने सात फरवरी को उन्हें जारी अवमानना नोटिस के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा कि वह शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं।

उन्होंने अपने माफीनामे में कहा, ‘‘मैं गंभीरता से अपनी गलती महसूस करता हूं और बिना शर्त माफी मांगने के दौरान मैं विशेष रूप से कहता हूं कि मैंने जानबूझकर इस अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि मैं सपने में भी इस अदालत के आदेश का उल्लंघन करने की सोच नहीं सकता।’’ 

न्यायालय ने उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए शर्मा का एजेंसी के बाहर तबादला करने के लिये सात फरवरी को सीबीआई को फटकार लगाई थी और राव को 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा था। 

शर्मा बिहार में बालिका गृह मामले की जांच कर रहे थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शीर्ष अदालत के पिछले दो आदेशों का उल्लंघन किये जाने को गंभीरता से लेते हुए शर्मा का न्यायालय की पूर्व अनुमति के बगैर 17 जनवरी को सीआरपीएफ में तबादला किये जाने पर राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।

English summary :
The court had rebutted the CBI on February 7 for transferring Sharma outside the agency in violation of his order and Rao had personally asked him to appear before it on 12th January.


Web Title: Nageshwar Rao sought apology after the Supreme Court's crackdown on transfer of former joint director of CBI

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