अंग प्रतिरोपण को विनियमित करने के लिए नगालैंड सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया
By भाषा | Published: November 25, 2021 08:16 PM2021-11-25T20:16:24+5:302021-11-25T20:16:24+5:30
कोहिमा, 25 नवंबर नगालैंड सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य में मानव अंग प्रतिरोपण को विनियमित करने और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएआईएसई) अधिनियम को सुव्यवस्थित करने के लिए विधानसभा में दो प्रस्ताव पेश किए। एसएआरएफएआईएसई अधिनियम, बैंकों को ऋण की वसूली के लिए बकाएदारों की संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
बृहस्पतिवार को दो दिवसीय शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एस. पांगन्यू फोम ने पहला प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम (संशोधन), 2011 को राज्य में अपनाया जाना चाहिए।
फोम ने कहा कि नगालैंड में मानव अंग प्रतिरोपण के नियमन के लिए इन्हें अंगीकार किये जाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री नीफियू रियो ने एसएआरएफएआईएसई अधिनियम, 2002 पर दूसरा प्रस्ताव पेश किया।
वहीं, राजकोषीय मामलों और लोकायुक्त संबंधी तीन संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किए गए।
विधानसभा अध्यक्ष एस. लोंगकुमार ने कहा कि विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा और मतदान, सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा।
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