मुजफ्फरनगर दंगेः कोर्ट ने सात दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, ठोका जुर्माना
By रामदीप मिश्रा | Published: February 8, 2019 05:52 PM2019-02-08T17:52:02+5:302019-02-08T17:52:02+5:30
अदालत ने बुधवार (6 फरवरी) को सात लोगों को गौरव और सचिन की हत्या का दोषी करार दिया था। जिले के सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बताया था कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 अगस्त, 2013 को युवकों की हत्या और दंगों के मामले में मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जनांगिर, अफजल और इकबाल को दोषी करार दिया था।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत ने 2013 हुए दंगों की शुरुआत से पहले हुई दो युवकों की हत्या मामले में सात लोगों को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार (फरवरी) को सजा का ऐलान किया, जिसमें सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि 2013 में इन्हीं दोनों युवकों की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर दंगे भड़के थे। कवल गांव में भड़के इन दंगों में 60 लोगों की मौत हुई थी।
जिले के सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुताबिक, कोर्ट ने दोषियों पर 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 80 फीसदी पैसा पीड़ितों के परिवार को दिया जाएगा।
अदालत ने बुधवार (6 फरवरी) को सात लोगों को गौरव और सचिन की हत्या का दोषी करार दिया था। जिले के सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बताया था कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 अगस्त, 2013 को युवकों की हत्या और दंगों के मामले में मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जनांगिर, अफजल और इकबाल को दोषी करार दिया था।
सरकारी वकील अंजुम खान के मुताबिक, बुलंदशहर जेल में बंद मुजम्मिल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ था। पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाने के कारण मुजम्मिल को अदालत नहीं लाया जा सका था। अदालत इन सभी को शुक्रवार को सजा सुनाने का ऐलान किया था।
प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक, जनसठ थाना अंतर्गत कवाल गांव के दो युवकों की हत्या कर दी गयी थी। अदालत ने अभियोजन के 10 गवाहों और बचाव में उतरे छह गवाहों की जिरह के बाद सात लोगों को दोषी ठहराया था।
अभियोजन वकील द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2013 के दंगे के बाद 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किये गए और दंगे में कथित भूमिका के लिए 1480 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की छानबीन करने वाली विशेष जांच टीम ने 175 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ )