मुजफ्फरनगर दंगाः कोर्ट में हाजिर हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान, विहिप की साध्वी प्राची और भारतेंदु सिंह नहीं हुए शामिल
By भाषा | Published: February 13, 2020 05:22 PM2020-02-13T17:22:41+5:302020-02-13T17:27:42+5:30
उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा समेत कुछ भाजपा नेताओं के नाम आरोपियों के रूप में शामिल हैं। पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह और विहिप की साध्वी प्राची अदालत में पेश नहीं हुईं।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़काने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए।
विशेष अदालत के न्यायाधीश राम सुध सिंह ने मामले में अन्य आरोपियों की पेशी की तारीख तीन अप्रैल तय की। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा समेत कुछ भाजपा नेताओं के नाम आरोपियों के रूप में शामिल हैं। पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह और विहिप की साध्वी प्राची अदालत में पेश नहीं हुईं।
न्यायाधीश ने उनके वकीलों को तीन अप्रैल को उनकी पेशी का निर्देश दिया। सरकारी वकील सुभाष सैनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोप है कि इन लोगों ने 30 अगस्त 2013 को नगला मंडोर गांव में पंचायत की बैठक में हिस्सा लिया था और वहां निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया व अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई। जिले और आसपास के इलाकों में दंगे भड़कने के बाद करीब 40 हजार लोग विस्थापित हुए थे और 60 से अधिक लोग मारे गए थे।