मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: June 5, 2023 02:53 PM2023-06-05T14:53:22+5:302023-06-05T14:56:07+5:30
बनारस की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 1 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया है।
वाराणसी: मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में बनारस की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ में 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए/कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने सोमवार को सजा सुनाते हुए कहा कि अगर दोषी 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि अदा करने में सक्षम नहीं होता है तो उसकी एवज में सजा की मियाद छह महीने बढ़ जाएगी।
मुख्तार बांदा जेल में बंद है और उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। बांदा जेल से मुख्तार जज अवनीश गौतम से खुद को बेगुनाह होने की गुहार लगाता रहा लेकिन जज ने साक्ष्यों के आधार पर मुख्तार की सारी दलील खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
अब से लगभ तीन दशक पहले 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की वाराणसी के लहुराबीर स्थित चेतगंज इलाके में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने छोटे भाई अजय राय के साथ अपने मकान के बाहर खड़े थे। एपी एमएलए/कोर्ट से अवधेश राय मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अजय राय खेमें में खुशी की लहर फैल गई। वहीं मुख्तार खेमें में मायूसी छा गई।
हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी थे। योगी शासन में मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसा है, लेकिन अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को सजा मिलना बेहद अहम है।
अवधेश राय हत्याकांड में उनके छोटे भाई अजय राय की तहरीर पर मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। वहीं मुख्तार के साथ भीम सिंह, कमलेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक को भी आरोपी बनाया गया था। आरोपियों में से प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में एक अन्य माफिया सुनील राठी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्तार और अवधेश की अदावत 80 के दशक में गाजीपुर से शुरू हुई थी क्योंकि अवधेश राय भी मूलत: गाजीपुर के ही रहने वाले थे।