मुरादाबाद: कोरोना संदिग्ध की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम व पुलिस पर पत्थरबाजी, कुछ घायल, CM योगी ने NSA के तहत कार्रवाई के दिए थे आदेश
By पल्लवी कुमारी | Published: April 15, 2020 02:54 PM2020-04-15T14:54:03+5:302020-04-15T14:54:03+5:30
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) के तहत राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की स्थिति किसी भी नागरिक को हिरासत में लिया जा सकता है।
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में कुछ लोगों ने संभवत कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित एक व्यक्ति को लेने गई मेडिकल टीम और पुलिस पर पथराव किया। कोरोना संदिग्ध की जांच करने के लिए इलाके में मेडिकल टीम और पुलिस गई थी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया "जब हमारी टीम मरीज के साथ एम्बुलेंस में सवार हुई तो अचानक भीड़ उमड़ी और पथराव शुरू कर दिया। कुछ डॉक्टर अभी भी वहीं हैं। हम घायल हैं।
Moradabad: Some people pelted stones at medical team&police which had gone to take a person possibly infected with #COVID."When our team boarded ambulance with patient,suddenly crowd emerged&started pelting stones.Some doctors are still there.We are injured,"says ambulance driver pic.twitter.com/Rpo5jDRuJY
— ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2020
सीएम योगी ने कोरोना फाइटर पर हमला करने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई के आदेश दिए थे
उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान पुलिस और डॉक्टर पर हमला करने वाले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 अप्रैल को आदेश जारी किए थे कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कहीं भी पुलिस कर्मियों या डॉक्टरों पर हमला हुआ तो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Uttar Pradesh Government has issued orders that strict action will be taken under the National Security Act (NSA) against those who attack police personnel anywhere in the state during #CoronavirusLockdown.
— ANI UP (@ANINewsUP) April 3, 2020
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) क्या है?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) के तहत राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की स्थिति किसी भी नागरिक को हिरासत में लिया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) के तहत किसी को भी एक साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को लेकिन कार्रवाई के बाद बताना होता है कि उक्त शख्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) के तहत कार्रवाई की है। इस कानून के तहत एक प्रावधान यह भी है कि बिना आरोप तय किए किसी को भी 10 दिनों तक जेल में रखा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के 660 मरीज, पांच लोगों की मौत, 50 लोग हुए ठीक
उत्तर प्रदेश में अब तक 660 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।राज्य में संक्रमण से पांच लोगों की मौत हो गई है, इसमें बस्ती, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी और आगरा के एक-एक लोग शामिल हैं ।'' वहीं 50 लोग कोविड-29 से ठीक हो चुके हैं।