मनसे प्रमुख राज ठाकरे ED के समक्ष पेश होंगे, ठाणे बंद का फैसला लिया वापस
By भाषा | Published: August 20, 2019 03:52 PM2019-08-20T15:52:15+5:302019-08-20T15:52:15+5:30
मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने सोमवार को चेतावनी दी कि ‘‘सरकार अगर ठाकरे के खिलाफ पूर्वाग्रह के साथ कार्रवाई करती है तो पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करेगी।’’
मनसे प्रमुख राज ठाकरे धनशोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन नहीं करें। पार्टी के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने बृहस्पतिवार को प्रस्तावित ठाणे बंद को भी वापस ले लिया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने ठाकरे को बृहस्पतिवार को समन किया है। एजेंसी आईएलएंडएफएस द्वारा कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 450 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण एवं इक्विटी निवेश से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी मुंबई के दादर इलाके में कोहिनूर स्क्वायर टावर का निर्माण कर रही है। मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने सोमवार को चेतावनी दी कि ‘‘सरकार अगर ठाकरे के खिलाफ पूर्वाग्रह के साथ कार्रवाई करती है तो पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करेगी।’’ पार्टी का बृहस्पतिवार को ठाणे में बंद का प्रस्ताव भी था। ठाकरे ने इस मुद्दे और आगामी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को अपने आवास पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की।
बैठक के बाद देशपांडे ने कहा, ‘‘राज साहब बृहस्पतिवार को ईडी के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं से अपील की कि ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करें जिससे लोगों को समस्या हो।’’ उन्होंने कहा कि पार्टी ने ठाणे में बंद के आह्वान को भी वापस ले लिया है। देशपांडे ने कहा, ‘‘राज ठाकरे नहीं चाहते कि बंद के कारण लोगों को दिक्कत हो।’’ उन्होंने आरोप लगाए कि ईडी केवल विपक्षी दलों के नेताओं को नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यह राजनीतिक बदला है न कि कोई गंभीर जांच।’’
इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी के बेटे उन्मेश जोशी को भी ईडी ने समन किया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को वह केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश हुए और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया।