बंबई हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति, जानिए क्या है मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: July 2, 2022 11:37 AM2022-07-02T11:37:08+5:302022-07-02T11:38:49+5:30

हाई कोर्ट एक नाबालिग की एमटीपी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि वह यौन शोषण के कारण गर्भवती थी। उसने यह कहते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की कि वह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से है और साथ ही उसे यौन शोषण के कारण आघात लगा है, जिससे वह पीड़ित है।

Minor sexual abuse survivor can terminate pregnancy rules Bombay High Court | बंबई हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति, जानिए क्या है मामला

बंबई हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति, जानिए क्या है मामला

Highlightsएमटीपी एक्ट के तहत प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते के बाद कोर्ट की इजाजत मांगी जाती है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता नाबालिग है और अविवाहित है।

नागपुर: बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एक नाबालिग को अपनी 16 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर उसे अपनी गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह "न केवल उस पर बोझ होगा, बल्कि यह उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर चोट पहुंचाएगा।" बता दें कि नाबालिग यौन शोषण की शिकार है। हत्या के एक मामले में आरोपी नाबालिग एक ऑब्जर्वेशन होम में हिरासत में है। 

जस्टिस एएस चंदुरकर और उर्मिला जोशी फाल्के की खंडपीठ ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि एक महिला का प्रजनन विकल्प रखने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है। न्यायाधीशों ने कहा, "उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता...उसके पास बच्चे को जन्म देने या न करने का विकल्प है।" 

हाई कोर्ट एक नाबालिग की एमटीपी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि वह यौन शोषण के कारण गर्भवती थी। उसने यह कहते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की कि वह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से है और साथ ही उसे यौन शोषण के कारण आघात लगा है, जिससे वह पीड़ित है। ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए एक बच्चा पैदा करना मुश्किल होगा।

उसके वकील ने तर्क दिया कि वह एक बच्चे को पालने के लिए न तो आर्थिक रूप से और न ही मानसिक रूप से सुसज्जित है। इसके अलावा, यह एक अवांछित गर्भावस्था थी। अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड से उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, जिसने 16वें सप्ताह में होने के बावजूद उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की सहमति दी थी। एमटीपी एक्ट के तहत प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते के बाद कोर्ट की इजाजत मांगी जाती है। 

कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता नाबालिग है और अविवाहित है। यौन शोषण का शिकार होने के अलावा, वह हत्या के एक अपराध के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने के अलावा, नाबालिग की गर्भावस्था अवांछित है और वह गंभीर आघात से पीड़ित है। 

कोर्ट ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा, "ऐसी परिस्थितियों में और मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को इस तरह की अनुमति देने से इनकार करना उसे अपनी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करने के समान होगा जो इन परिस्थितियों में न केवल उस पर बोझ होगा, बल्कि यह भी होगा उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाते हैं।

Web Title: Minor sexual abuse survivor can terminate pregnancy rules Bombay High Court

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