5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन

By सुमित राय | Published: August 3, 2020 02:50 PM2020-08-03T14:50:52+5:302020-08-03T16:24:31+5:30

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 अगस्त से खुल रहे जिम और योग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है।

Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes and gymnasiums | 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन

जिम और योगा सेंटर के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsगृह मंत्रालय ने अनलॉक की तीसरे चरण में योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को योग संस्थानों और जिम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोला जा रहा है और गृह मंत्रालय ने अनलॉक की तीसरे चरण में योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी है। इसके बाद सोमवार यानि 3 अगस्त को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने योग संस्थानों और जिम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि कोरोना वायरस को फैसले से रोका जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय के  दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित योग सेंटर और जिम को बंद रखना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले योग सेंटर और जिम को ही पब्लिक के लिए खोलने की इजाजत होगी। सभी योग सेंटर और जिम, जिन्हें खोलने की इजाजत दी गई है, उन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंदी गाइडलाइन/एसओपी/सूचनाओं का पालन करना आवश्यक होगा।

योगा सेंटर और जिम के लिए दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने की निर्देश दिए गए हैं। जारी रिलीज में कहा गया, योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेट सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिस-इन्फैक्शन की प्रक्रिया की जा सके। 

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिलीज में आगे कहा गया कि जिन लोगों का ऑक्सीजन का स्तर 95 फीसदी से कम है, उन्हें व्यायाम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा

जिम और योग केंद्रों में थूकने पर होगी पाबंदी

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जिम और योग केंद्रों में थूकने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इन स्थानों पर जाने वाले सभी लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। इसके अलावा सभी को फेक कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में लगाना जरूरी होगा, लेकिन एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर (visor) का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा। साबुन का 40 से 60 सेकंड तक जबकि सेनेटाइजर का 20 सेकंड तक इस्तेमाल करना होगा।

अनलॉक 3 में इन चीजों पर रहेगी रोक

सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए 29 जुलाई यानि बुधवार को दिशानिर्देश जारी किया था, जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। अनलॉक तीन में सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी। हालांकि स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी।

Web Title: Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes and gymnasiums

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