जमानत के बाद दिल्ली कैबिनेट में फिर शामिल होंगे मनीष सिसोदिया, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी

By मनाली रस्तोगी | Published: August 9, 2024 12:43 PM2024-08-09T12:43:36+5:302024-08-09T12:43:41+5:30

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की है कि जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होंगे।

Manish Sisodia to rejoin Delhi Cabinet post-bail, says AAP leader Saurabh Bhardwaj | जमानत के बाद दिल्ली कैबिनेट में फिर शामिल होंगे मनीष सिसोदिया, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी

जमानत के बाद दिल्ली कैबिनेट में फिर शामिल होंगे मनीष सिसोदिया, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की है कि जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होंगे। हिरासत में रहे सिसोदिया वापस लौटने पर अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य फिर से शुरू करेंगे। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दी और कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं। 

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। पीठ ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया। 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 

उनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था। सिसोदिया ने जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह 17 माह से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। 

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: Manish Sisodia to rejoin Delhi Cabinet post-bail, says AAP leader Saurabh Bhardwaj

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