राज्यपाल धनखड़ बोले, नागरिकता कानून का पालन करने के अलावा ममता के पास कोई विकल्प नहीं, बीजेपी ने कहा- लागू होकर रहेगा
By भाषा | Published: December 14, 2019 05:55 AM2019-12-14T05:55:00+5:302019-12-14T05:55:00+5:30
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होकर रहेगा और न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे रोक पाएगी।
संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं करने के संबंध में बयान के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कानून का विरोध नहीं कर सकता है। धनखड़ का बयान ऐसे वक्त आया है, जब बनर्जी ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगी।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर भी विरोध जता चुकी हैं। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, ‘‘यह अब विधेयक नहीं...कानून बन चुका है। संसद ने विधेयक को पारित कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी संस्तुति दे दी है। इसलिए, एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं और जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वह ये नहीं कह सकती हैं कि वह कानून को लागू नहीं करेंगी।’’
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभालने के समय से ही धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ आए दिन टकराव होता रहता है। संशोधित कानून को लेकर राज्य में जारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राज्यपाल ने लोगों से अमन-चैन बनाए रखने और कानून अपने हाथों में नहीं लेने की अपील की है।
इधर, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होकर रहेगा और न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे रोक पाएगी। घोष कहा कि पश्चिम बंगाल यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा, "इससे पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 और नोटबंदी का भी विरोध किया था, लेकिन वे केन्द्र सरकार को इसे लागू करने से नहीं रोक पाए। ऐसे ही राज्य में नया नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा।"
गौरतलब है संशोधित नागरिकता अधिनियम की सबसे मुखर आलोचकों में से एक ममता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने राज्य में नया कानून लागू नहीं होने देंगी, जिसपर भाजपा की ओर से यह बयान आया है।