शारदा चिट फंड घोटाला: कोलकाता के कमिश्नर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI से कहा- कल सबूत लाओ, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो पछताएंगे
By धीरज पाल | Published: February 4, 2019 11:28 AM2019-02-04T11:28:35+5:302019-02-04T11:30:45+5:30
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि सबूत लाओ, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कमिश्नर पछताएंगे। बता दें कि याचिका में सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया था कि वह राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दें।
शारदा चिटफंड घोटला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सख्ती बरती है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास कमिश्नर के खिलाफ सबूत नहीं है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि सबूत लाओ, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कमिश्नर पछताएंगे। बता दें कि याचिका में सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया था कि वह राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दें। साथ ही सीबीआई ने राजीव कुमार पर अब तक हुई इन्वेस्टिगेशन में साथ न देने का आरोप भी लगाया है।
CBI pleas in SC: Supreme Court says CBI permitted to bring the material on record to support its claim that West Bengal Police Commissioner is trying to destroy evidence.
— ANI (@ANI) February 4, 2019
सीबीआई ने कमिश्नर राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है, तो उससे जुड़े साक्ष्य हमारे सामने लाए जाएं, इसपर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें पछताना पड़ेगा।
वहीं, चिटफंड घोटालों के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैंठी हैं। यह धरना कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास चल रहा है। इसके अलावा विपक्ष इस धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है और विपक्ष के कुछ नेता भी कोलकाता पहुंच सकते हैं।