अमित शाह पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा- गृह मंत्री हमेशा गुमराह करते हैं, वे हमेशा झूठ बोलते हैं
By मनाली रस्तोगी | Published: March 30, 2023 04:28 PM2023-03-30T16:28:02+5:302023-03-30T16:29:09+5:30
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है तो इसपर उन्होंने कहा कि वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना नहीं चाहते हैं।
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेसराहुल गांधी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है तो इसपर उन्होंने कहा कि वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, "गृह मंत्री हमेशा गुमराह करते हैं, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के मामले में उन्हें बिजली की गति से अयोग्य घोषित किया गया है।"
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक दोषी व्यक्ति को स्पीकर ने बहाल कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे राहुल गांधी के खिलाफ किस प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसका सामना करेंगे और हमारी कानूनी टीम काम कर रही है।"
Today you might have seen a man, who is convicted, has been reinstated by Speaker before Supreme Court hearing. You can imagine with what vengeance they are acting against Rahul Gandhi. We will face it and our legal team is working: Congress chief Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/iicYF1dp5A
— ANI (@ANI) March 30, 2023
हाल ही में "न्यूज 18 राइजिंग इंडिया" के कार्यक्रम में अमित शाह ने सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने पर ये भी कहा था कि कांग्रेस नेता अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है और जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता खो दी है।
उन्होंने ये भी कहा था कि उच्च न्यायालय में जाने के बजाय राहुल हो-हल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी किस्मत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दोष दे रहे हैं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोष मढ़ने की कोशिश करने के बजाय अपने आपको दोषी ठहराए जाने के खिलाफ लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए।