मालेगांव विस्फोट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा सहित चार आरोपियों को दी जमानत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 14, 2019 11:35 AM2019-06-14T11:35:11+5:302019-06-14T11:49:41+5:30

Malegaon blasts case: Bombay High Court grants bail to four accused Lokesh Sharma, Dhan Singh, Rajendra Chaudhary, & Manohar Narwariya. | मालेगांव विस्फोट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा सहित चार आरोपियों को दी जमानत

मालेगांव विस्फोट 2006 में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे

Highlights2006 को एक मस्जिद के पास हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 37 लोगों की जान चली गई थीमहाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

मालेगांव ब्लास्ट केस में  बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नारवरिया को जमानत दी है। महाराष्ट्र नासिक जिले में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके मालेगांव में आठ सितंबर 2006 को एक मस्जिद के पास हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 37 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। धमाकों के बाद महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।


समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों का मुख्य आरोपी धन सिंह को 2008 में मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था।

 

Web Title: Malegaon blasts case: Bombay High Court grants bail to four accused Lokesh Sharma, Dhan Singh, Rajendra Chaudhary, & Manohar Narwariya.

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