शिवसेना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अब तक सूचीबद्ध नहीं, जानें कोर्ट रजिस्ट्री ने क्या दिया जवाब
By भाषा | Published: November 12, 2019 08:24 PM2019-11-12T20:24:28+5:302019-11-12T20:24:28+5:30
अधिकारी ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्णय खामी दूर होने के बाद ही किया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए दायर शिवसेना की याचिका को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष रखने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
इस संबंध में एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि याचिका में कुछ खामी है और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री की न्यायिक शाखा याचिका दायर करने वाले ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ के साथ मिलकर काम कर रही है।
अधिकारी ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्णय खामी दूर होने के बाद ही किया जाएगा।
महाराष्ट्र में सरकार गठन के वास्ते समर्थन पत्र सौंपने के लिए तीन दिन का समय न देने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना मंगलवार को उच्चतम न्यायालय पहुंची।
इससे पहले, पार्टी के एक वकील ने कहा कि महाराष्ट्र में यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो शिवसेना दूसरी याचिका दायर करेगी। इस घटनाक्रम के बीच मंगलवार शाम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।