Maharashtra COVID-19 updates: महाराष्ट्र में कोरोना से 198 लोगों की मौत, 5537 नए मामले, मरीजों की संख्या 1.80 लाख के पार
By स्वाति सिंह | Published: July 1, 2020 09:05 PM2020-07-01T21:05:49+5:302020-07-01T21:09:20+5:30
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया । इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा ।
मुंबई: महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के 5,537 नए मरीज सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के 1,80,298 मामले हो गये। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि संक्रमण से 198 मरीजों की मौत के साथ राज्य में महामारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 8053 हो गई।
विभाग के मुताबिक, कोरोना वायरस से राज्य में स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या 93,154 पहुंच गई। महाराष्ट्र में अभी इलाजरत मरीजों की संख्या 79,075 है। 9,66,723 लोगों की जांच की जा चुकी है।
198 deaths and 5,537 new COVID19 cases reported in Maharashtra today, taking the total number of cases in the state to 1,80,298 including 79,075 active cases, 93,154 recovered cases and 8053 deaths: State Health Department pic.twitter.com/HkxwqfiGVv
— ANI (@ANI) July 1, 2020
ठाणे जिले में 15 दिन में संक्रमण के मामले लगभग दोगुने हुए
ठाणे जिले में कोविड-19 के मामलों की संख्या पिछले एक पखवाड़े में लगभग दोगुनी हो गई है। जिले में एक मई से अब तक संक्रमण के मामलों में बेहद वृद्धि हुई है। एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार ठाणे जिले में एक मई तक कोरोना वायरस संक्रमण के केवल 1,011 मामले थे जिनकी संख्या मंगलवार की रात तक बढ़कर 33,324 हो गई। बुलेटिन के अनुसार पिछले 15 दिन में ही जिले में संक्रमण के मामले 17,008 से बढ़कर 33,324 हो गए।
जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक मई से अब तक कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या भी 29 से बढ़कर 1,064 हो गई है। इस बीच संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ठाणे, मीरा भायंदर और कल्याण डोम्बिवली के निकाय प्रशासन ने अगले दस दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया कि भिवंडी और नवी मुंबई की महानगर पालिकाओं ने कुछ निषिद्ध क्षेत्रों में ही लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है।
मुंबई में धारा 144 लागू
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया । इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा । वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही पर 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी । अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा । मुंबई में मंगलवार को कोविड-19 के 903 नए मामले आने से संक्रमित मरीजों की संख्या 77,197 हो गयी जबकि 93 और मौत के साथ मृतकों की संख्या 4,554 हो गयी है ।