Maharashtra Chunav 2024: बृहन्मुंबई महानगर पालिका सीमा के अंदर आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और अन्य कार्यस्थलों को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अपने कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य है। मुंबई जिले के निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी और बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि नियोक्ताओं द्वारा इस निर्देश का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई उपनगरीय और मुंबई शहर जिले के सभी पात्र मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गगरानी ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करना होगा और यह नियम सभी औद्योगिक क्षेत्रों, निगमों, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो कम से कम चार घंटे की छुट्टी दी जा सकती है, बशर्ते कि जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(बी) के अनुसार जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति से जनता या उनके प्रतिष्ठान को खतरा हो सकता है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियोक्ताओं को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारी चुनाव के दिन अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।