महाराष्ट्र के व्यवसायी को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष की कैद, 31 लाख रुपये जुर्माना

By भाषा | Published: January 23, 2021 06:54 PM2021-01-23T18:54:55+5:302021-01-23T18:54:55+5:30

Maharashtra businessman imprisoned for two years for electricity theft, fined Rs 31 lakh | महाराष्ट्र के व्यवसायी को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष की कैद, 31 लाख रुपये जुर्माना

महाराष्ट्र के व्यवसायी को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष की कैद, 31 लाख रुपये जुर्माना

ठाणे, 23 जनवरी ठाणे की एक अदालत ने पालघर में वाडा के एक फैक्टरी मालिक को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई और उस पर 31 लाख रुपये जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काडू ने बताया कि ठाणे के जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने 20 जनवरी को अपने आदेश में प्रवीण सुरेशचंद्र जैन (38) को बिजली अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

काडू ने बताया कि जैन की फैक्टरी पर एमएसईबी की टीम ने आठ अप्रैल 2012 को छापा मारा और पाया कि छह महीने के अंतराल में 10.31 लाख रुपये मूल्य की 12,524 यूनिट बिजली की चोरी की गई थी।

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Web Title: Maharashtra businessman imprisoned for two years for electricity theft, fined Rs 31 lakh

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