मद्रास उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच का आदेश दिया

By भाषा | Published: June 12, 2021 08:50 PM2021-06-12T20:50:52+5:302021-06-12T20:50:52+5:30

Madras High Court orders inquiry against magistrate | मद्रास उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच का आदेश दिया

चेन्नई, 12 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुवन्नामलाई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार तिरुवन्नामलाई के न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 को अभ्यारोपित किये जाने के बाद यह निर्देश दिया है, जिन्होंने पहले से टाइप किए हुए प्रारूप पर एक आदेश पारित किया था, जिसमें खाली स्तंभ थे, जिन्हें बाद में हाथ से लिखकर भरा गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि जेएम-1 द्वारा इस साल 22 जनवरी को पारित आदेश के बारे में सीजेएम को जांच करनी है और यह पता लगाना है कि वह पहले ऐसे कितने आदेश पारित कर चुके हैं। इस बारे में 22 जून या उससे पहले रिपोर्ट दाखिल करनी है।

इससे पूर्व न्यायाधीश ने इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक फौजदारी मामले में 22 जनवरी को दिये गये आदेश में एक विचित्र बात यह है कि यह एक मुद्रित प्रारूप में दिया गया है। इसमें कुछ विवरण हाथ से भरे गये हैं और कुछ पहले से ही टाइप किए गये हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Madras High Court orders inquiry against magistrate

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे