मध्य प्रदेश : तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति होगी कार्यालयों में
By भाषा | Published: April 11, 2021 11:20 PM2021-04-11T23:20:36+5:302021-04-11T23:20:36+5:30
भोपाल, 11 अप्रैल मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को आदेश जारी किया है कि मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी।
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से कार्यालयों से कार्य करने वाले आधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी।’’
अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र में जिला/संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णत: या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे। उनके अनुसार ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन और अन्य समस्त आवश्यक सावधानियाँ रखने के निर्देश जारी किए गये हैं।
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