यूपी के बाद मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, हाई कोर्ट का आदेश

By स्वाति सिंह | Published: June 19, 2018 08:00 PM2018-06-19T20:00:47+5:302018-06-19T20:25:40+5:30

भोपाल, 19 जून: मध्य प्रदेस हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को स�..

Madhya Pradesh High Court calls state government's amendment to provide salaries & houses to former Chief Ministers 'unconstitutional' | यूपी के बाद मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, हाई कोर्ट का आदेश

यूपी के बाद मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, हाई कोर्ट का आदेश

भोपाल, 19 जून: मध्य प्रदेस हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। मंगलवार को  मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता गुप्ता की तीन सदस्यीय बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास और सुविधाएं देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया है। इसके साथ ही बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, उमा भारती और दिग्विजय सिंह सभी एक महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली कराए। 


इससे पहले उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बांग्ला खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही सबको इस सिलेसिले में नोटिस भी भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अखिलेश-मुलायम सिंह राज्य संपत्ति के अधिकारी को चिट्ठी लिखकर दो साल का समय मांग था। जिसे राज्य संपत्ति विभाग ने मना कर दिया था। राज्य संपत्ति विभाग के माना करने के बाद दोनों नेता ने सुप्रीमकोर्ट का रूख किया था। 

गौरतलब है कि बीती 2 जून को सरकारी अखिलेश यादव द्वारा खाली किए गए सरकारी बंगले से जाने के बाद जब जांच पड़ताल के लिए टीम बंगले पर पहुंची। जहां उन्होंने कथित तौर पर की गई तोड़-फोड़ की बात कही। इस दौरान बंगले की कुछ तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई, जिसके बाद से अखिलेश यादव के बंगले का विवाद शुरू हुआ है।

इसके बाद अखिलेश यादव ने आवंटित सरकारी बंगले में तोड़-फोड़ के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि हमने सरकारी आवास बिल्कुल वैसा ही छोड़ा है जैसे हमे मिला था। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उन्हें केवल बदनाम कर रहे हैं।

लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर के सब्सक्राइब करें

English summary :
Madhya Pradesh High Court calls state government's amendment to provide salaries & houses to former Chief Ministers 'unconstitutional' and directs former CMs to empty government residences within 1 month.


Web Title: Madhya Pradesh High Court calls state government's amendment to provide salaries & houses to former Chief Ministers 'unconstitutional'

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे