मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब 62 की उम्र में होंगे रिटायर

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: December 12, 2019 05:50 AM2019-12-12T05:50:25+5:302019-12-12T06:11:34+5:30

Madhya Pradesh: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की जानकारी मीडिया को जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने दी. शर्मा ने बताया कि बुधवार तो हुई बैठक में दैनिक वेतन भोगी को की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का फैसला लिया है.

Madhya Pradesh government raised retirement age to 62 years | मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब 62 की उम्र में होंगे रिटायर

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Highlightsमध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी है. अब ये कर्मचारी 60 के बजाय 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी है. अब ये कर्मचारी 60 के बजाय 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. वहीं नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजने का भी निर्णय लिया है.

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की जानकारी मीडिया को जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने दी. शर्मा ने बताया कि बुधवार तो हुई बैठक में दैनिक वेतन भोगी को की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का फैसला लिया है. अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी अन्य कर्मचारियों की तरह 60 की जगह 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे. 

उन्होंने बताया कि अनुदान प्राप्त कालेजों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 की जगह 65 साल होगी. शर्मा ने बताया कि इसके अलावा बैठक में पीएससी से खुली भर्ती की उम्र 28 साल से बढ़ाकर 33 करने का फैसला लिया है. वहीं व्यापमं से भर्ती में भी उम्र को 28 साल से बढ़ाकर 33 किया गया है, जबकि महिलाओं की आयु सीमा 30 वर्ष होगी. पीएससी परीक्षा में भी एक साल के रिलेक्सेशन को मंजूरी दी गई है.

उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर फैसला विधानसभा में मंंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके अलावा बैठक में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में कार्यरत सेवायुक्तों का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संविलियन का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

शर्मा ने बताय कि बैठक में श्री सत्य सार्इं मेडिकल एवं हेल्थ केयर ट्रस्ट को बच्चों के हृदय रोग संबंधित अस्पताल खोलने हेतु ग्राम नैनोद जिला इंदौर में लगभग 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित किए जाने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है. इस अस्पताल में बच्चों के हृदय रोग का इलाज मुफ्त में किया जाएगा.

Web Title: Madhya Pradesh government raised retirement age to 62 years

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