मध्य प्रदेश: अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक ने किया न्यायालय का रुख
By भाषा | Published: November 19, 2019 10:01 PM2019-11-19T22:01:44+5:302019-11-19T22:01:44+5:30
भाजपा नेता प्रह्लाद लोधी, जिन्हें हाल में 2014 के एक मारपीट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मध्य प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था, ने उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दाखिल करके कहा है कि जब राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हो, तो उनका पक्ष भी सुना जाए।
कैविएट याचिका का अर्थ है कि याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना न्यायालय कोई फैसला न दे। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सात नवंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें लोधी को दोषी ठहराने और दो साल की सजा पर रोक लगाने की बात कही गई थी।
लोधी के वकील और पूर्व महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा, “हमने एक कैविएट दाखिल की है। हमनें राज्य सरकार की याचिका के साथ ही सुनवाई की इजाजत मांगी है। हमें उम्मीद है कि सुनवाई की तारीख एक-दो दिन में तय हो जाएगी।” लोधी मध्य प्रदेश के पवई से विधायक हैं।
उन्हें पिछले महीने निचली अदालत ने रायपुरा के तहसीलदार के साथ मारपीट का दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी। लोधी को दोषी ठहराने और सजा सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने दो नवंबर को उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था।