उपराज्यपाल किरण बेदी का आदेश ‘डस्टबिन’ में फेंकने के योग्य हैं’, दखल सही नहींः नारायणसामी 

By भाषा | Published: January 1, 2020 07:07 PM2020-01-01T19:07:05+5:302020-01-01T19:07:05+5:30

मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली नियुक्ति के तौर-तरीकों पर केवल दिशानिर्देश दिए थे। सरकार द्वारा नियुक्त टी बी बालकृष्णन काम करना जारी रखेंगे और उन्होंने वार्ड के सीमांकन और निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति का काम शुरू भी कर दिया है।’’

Lt. Governor Kiran Bedi's order deserves to be thrown in 'dustbin', interference not correct: Narayanasamy | उपराज्यपाल किरण बेदी का आदेश ‘डस्टबिन’ में फेंकने के योग्य हैं’, दखल सही नहींः नारायणसामी 

प्रदेश सरकार ने गत जुलाई में टी बी बालकृष्णन को एसईसी नियुक्त किया था।

Highlightsएसईसी की नियुक्ति को रद्द करने का बेदी को कोई प्राधिकार नहीं: नारायणसामी।मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति हो चुकी है और कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी द्वारा एक आदेश जारी करके एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की नियुक्ति प्रांतीय सरकार की ओर से राज्य के निर्वाचन आयुक्त के तौर पर करने को अमान्य घोषित करने के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बुधवार को कहा कि बेदी को इसे रद्द करने का कोई प्राधिकार नहीं है।

मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि बेदी को सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली नियुक्ति के तौर-तरीकों पर केवल दिशानिर्देश दिए थे। सरकार द्वारा नियुक्त टी बी बालकृष्णन काम करना जारी रखेंगे और उन्होंने वार्ड के सीमांकन और निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति का काम शुरू भी कर दिया है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति हो चुकी है और कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ‘‘नियुक्ति हो चुकी है और न ही किरण बेदी और न ही गृह मंत्रालय वर्तमान एसईसी की नियुक्ति को रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा कि बालकृष्णन की नियुक्ति को अमान्य घोषित करने वाला उपराज्यपाल का आदेश ‘‘डस्टबिन’ में फेंकने के योग्य हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि उन्हें बदलने के लिए कोई कदम उठाया जाना है तो अपनायी गई प्रक्रिया उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के लिए प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव के माध्यम से अपनायी गई प्रक्रिया की तर्ज पर होनी चाहिए।’’

प्रदेश सरकार ने गत जुलाई में टी बी बालकृष्णन को एसईसी नियुक्त किया था। गत 20 दिसंबर को उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी करे बालकृष्णन की नियुक्ति को रद्द करते हुए को ‘‘अमान्य’’ घोषित कर दिया था। नारायणसामी ने कहा कि उनकी सरकार ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’’ नाम की एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लाएगी जिससे उन सभी परिवारों के लिए कैशलेस उपचार सुनिश्चित होगा जो आयुष्मान भारत अभियान से बाहर रह गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह विशेष बीमा योजना लगभग दो लाख परिवारों को कवर करेगी जो आयुष्मान भारत अभियान में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बेदी पर ‘कल्याणकारी योजनाओं’ में ‘‘बाधा डालने’’ के लिए निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसी भी रुकावट से घबराएगी नहीं और उन्हें लागू करेगी। 

Web Title: Lt. Governor Kiran Bedi's order deserves to be thrown in 'dustbin', interference not correct: Narayanasamy

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