ममता मीम विवाद: बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा रिहा हुईं, कहा-नहीं मागूंगी माफी
By स्वाति सिंह | Published: May 15, 2019 12:27 PM2019-05-15T12:27:53+5:302019-05-15T12:27:53+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को मंगलवार को जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को बुधवार को रिहा कर दिया गया है।
रिहाई के बाद प्रियंका ने कहा 'मेरी जमानत के बाद भी 18 घंटे तक मुझे रिहा नहीं किया गया, ना मुझे अपने वकील और परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही मुझे एक माफीनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा गया।' प्रियंका ने आगे कहा 'मैं इस केस को लडूंगी, माफी नहीं मागूंगी'
इससे पहले बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की रिहाई में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जा सकता है। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा था कि प्रियंका को निर्धारित समय 9:40 पर रिहा कर दिया गया था लेकिन उनकी मां ने इसे खारिज किया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जुलाई के पहले सप्ताह में बीजेपी यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा के आवेदन पर सुनवाई करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
Kolkata: BJP Youth Wing Convenor Priyanka Sharma at BJP office after being released from Alipore Correctional Home. She was arrested for sharing a meme on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/duHEZJKNvQ
— ANI (@ANI) May 15, 2019
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को मंगलवार को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि तस्वीर से छे़ड़छाड़ करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
हालांकि, बाद में कोर्ट ने माफी मांगने की शर्त हटा दी थी। प्रियंका शर्मा को 10 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को भी प्रियंका को हिरासत में लिये जाने के तरीके पर नोटिस जारी किया।