लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 10, 2019 11:30 AM2019-04-10T11:30:24+5:302019-04-10T11:43:47+5:30
Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने का फायदा नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता की करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।
Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने का फायदा नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता की करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस समय रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। झारखंड की अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि लालू प्रसाद यादव आखिर चुनाव के समय कैसे फिट हो सकते हैं, जबकि इलाज के नाम पर वह काफी दिन अस्पताल में रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब बुधवार को राजद प्रमुख की याचिका खारिज कर दी।
Supreme Court dismisses RJD president Lalu Prasad Yadav's bail plea in three cases of the multi-crore fodder scam. pic.twitter.com/0BTgu7qj7F
— ANI (@ANI) April 10, 2019
लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को तीन मामलों में एक ही साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई, आखिर कोई अपराधी एक अपराध के लिए तीन बार सजा कैसे पा सकता है। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सिब्बल की दलीलों को दरकिनार कर लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।